अमिताभ ठाकुर से डरी अखिलेश सरकार, वेतन के साथ किया बहाल

Edited By ,Updated: 12 May, 2016 08:50 PM

the state government suspended ips officer amitabh thakur restored after 10 months

उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 10 माह के लंबे निलंबन के बाद आखिरकार बहाल कर दिया गया है...

लखनऊ(अनिल सैनी): उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 10 माह के लंबे निलंबन के बाद आखिरकार बहाल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उन्हें बुधवार देर शाम बहाल करने का आदेश दे दिया। अमिताभ ठाकुर ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें पूरे वेतन के साथ बहाल किया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को न्याय की जीत करार दिया है। 
 
किसलिए हुए निलंबित?
ज्ञात हो कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि उन्हें मुलायम सिंह ने जान से मारने की धमकी दी थी। अमिताभ ठाकुर ने मुलायम की धमकी वाला ऑडियो टेप भी जारी किया था जिसमें वह उन्हें सुधरने की नशीहत दे रहे हैं। इसी के चलते उन्हें 13 जुलाई 2015 को निलंबित किया गया था। 
 
धमकी के बाद दी थाने में तहरीर
मुलायम सिंह पर धमकाने का आरोप लगाते हुए अमिताभ ठाकुर ने उनके खिलाफ हजरत गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय ने बताया कि ठाकुर की तहरीर ले ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में धमकी देना सही पाया जाएगा तभी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। 
 
सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
निलंबन के बाद अमिताभ ठाकुर ने सपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार के खिलाफ लगातार मीडिया में बयान देते रहे। सरकार का लगातार विरोध को देखते हुए उनका निलंबन को 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया था। लेकिन अमिताभ ठाकुर ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमिताभ ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर किया लेकिन कोर्ट ने उन्हें सक्षम स्तर पर जाने को कहा जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अपील की। 
 
पूर्ण वेतन के साथ हुए बहाल
कैट ने अमिताभ को 11 अक्टूबर को पूर्ण वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दे दिया था। लेकिन कैट के फैसले को राज्य सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। वहीं 26 अप्रैल को केंद्र सरकार ने भी अमिताभ ठाकुर की बहाली का आदेश दे दिया था। इसके बाद प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने केंद्र के निर्देश व कैट के फैसले का पालन करते हुए ठाकुर को बहाल किए जाने का का आदेश दे दिया। अमिताभ ठाकुर को सशर्त बहाल किया गया है, उन्हें 13 जुलाई 2015 से वेतन व अन्य भत्तों के साथ बहाल कर दिया गया है। उन्हें इस माह से पूर्ण वेतन भी दिया जाएगा।

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