Edited By Ruby,Updated: 26 Oct, 2018 06:10 PM
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एसएचओ व बैंक मैनेजर के खिलाफ एक व्यापारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि व्यापारी जब बैंक में सिक्के जमा करने गया तो बैंक ने सिक्के लेने से इंकार कर दिया और पुलिस ने भी डीएम के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की।...
आजमगढ़ः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एसएचओ व बैंक मैनेजर के खिलाफ एक व्यापारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि व्यापारी जब बैंक में सिक्के जमा करने गया तो बैंक ने सिक्के लेने से इंकार कर दिया और पुलिस ने भी डीएम के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की।
मामला जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्वासा में स्थित काशी गोमती बैंक का है। यहां पर जिले के अहरौला क्षेत्र का रहने वाला व्यापारी दिलीप जब सिक्के लेकर गया तो बैंक ने लेने से इंकार कर दिया। दिलीप ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो जिलाधिकारी ने फूलपुर के तत्कालीन एसएचओ रामायण सिंह को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
इसके बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो थक हार कर व्यापारी दिलीप ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर बैंक मैनेजर फूलचंद व वर्तमान में जिले के सिधारी थाने पर तैनात एसएचओ रामायण सिंह के खिलाफ पुलिस ने भारतीय मुद्रा अपमान एक्ट 1934 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले पर एसपी सीटी कमलेश बहादुर सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर सिक्कों को जमा न करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले की जांच व विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।