बरेली में युवक का लिंग काटने के मामले में 3 किन्नरों को उम्र कैद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 May, 2018 03:37 PM

the case of cutting a young man s penis 3 prisoners age imprisonment

उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने युवक का लिंग काटने के मामले में काके समेत 3 किन्नरों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

बरेली: उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने युवक का लिंग काटने के मामले में काके समेत 3 किन्नरों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सहीम खान ने 8 फरवरी 2008 को किला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह मीनाक्षी किन्नर के बुलाने पर उसके घर गया था। वहां पूनम किन्नर ,काके, आशा किन्नर, सलीम और एक डॉक्टर मौजूद था। सभी मिलकर सहीम को मीनाक्षी की छत पर ले गए और नशीला पदार्थ देने के बाद बेहोशी की हालत में उसका लिंग काट दिया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आरोप पत्र अदालत भेज दिया गया।

इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों पूनम किन्नर, काके और आशा किन्नर को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गौरतलब है कि विवेचना के दौरान सलीम और मुख्य आरोपी मीनाक्षी किन्नर की मौत हो गई थी। अन्य आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!