69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला: कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में मांगा जबाब

Edited By Ramkesh,Updated: 30 May, 2020 03:14 PM

teacher recruitment case court seeks reply from state government in four weeks

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। अभ्यर्थियों ने चार प्रश्नों को लेकर याचिका डाली थी।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। अभ्यर्थियों ने चार प्रश्नों को लेकर याचिका डाली थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय की विषय वस्तु होगी। वहीं राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तय की है। कोर्ट से याचिकाकताओं ने गलत प्रश्नों के उत्तर को लेकर चयन प्रकिया को रद्द करने की मांग की है।

बता दें  कि प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के चार विवादित उत्तर को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। अमरेंद्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य और सुनीता व 35 अन्य की याचिकाएं हैं। 18 मई से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद परीक्षा में सफल व्यक्तियों से आवेदन ले रहा है। आवेदन के बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है।

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