शिक्षक भर्ती मामला: 2 घंटे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने लगाई CBI जांच पर रोक

Edited By Deepika Rajput,Updated: 11 Dec, 2018 03:52 PM

teacher recruitment case

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। 2018 में हुई सहायक शिक्षकों की भर्ती पर एक नवंबर को जस्टिस इरशाद अली की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। 2018 में हुई सहायक शिक्षकों की भर्ती पर एक नवंबर को जस्टिस इरशाद अली की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस मनीष माथुर ने एकल जज के निर्णय पर रोक लगा दी है। 2 घंटे तक हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया गया है। मामले में अब हाईकोर्ट ​21 जनवरी, 2019 को विस्तृत आदेश देगा।

 

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