बीमा राशि के लालच में पत्नी को उतारा था मौत के घाट, मिली एेसी सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Oct, 2017 11:44 AM

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उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने 4 लाख रुपए के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को....

बहराइचः उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने 4 लाख रुपए के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार मामला गिलौला थाना क्षेत्र का है। जहां के निवासी विशंभर विश्वकर्मा की बहन रूपवती (27) के पहले पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। जिसके बाद उसने अपनी बहन का विवाह श्रावस्ती जिले निवासी पप्पू उर्फ पवन विश्वकर्मा से कर दिया। पहले पति की मौत के बाद उसके बीमे की 4 लाख रुपए की दावा राशि रूपवती को मिली थी।

रूपवती के बैंक खाते में जमा इन रुपयों पर पप्पू की नजर थी, लेकिन वह पैसे किसी को देना नहीं चाहती थी। इसे लेकर पप्पू अकसर अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था।  पत्नी का धन ना मिलने से नाराज पप्पू 24 मई 2016 को गांव के ही अपने कुछ साथियों के साथ रूपवती को नजदीक के एक मंदिर में ले गया और वहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला जज नरेंद्र कुमार ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पवन को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  

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