आजम खान पत्नी तंजीन व बेटे अब्दुल्लाह संग रामपुर से सीतापुर जेल किए गए शिफ्ट

Edited By Ajay kumar,Updated: 27 Feb, 2020 10:24 AM

sp mp azam khan wife tanzin and son abdullah

समाजवादी पार्टी नेता व रामपुर के सांसद आजम खान को उनकी पत्नी तंजीन फात्मा व बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे...

रामपुरः समाजवादी पार्टी नेता व रामपुर के सांसद आजम खान को उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे रामपुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बुधवार को ही रामपुर के एडीजी कोर्ट ने आजम खान को उनकी पत्नी और बेटे को जेल भेज दिया था। शिफ्ट करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है।

बता दें कि सभी को दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आजम के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी कर दिए थे यह वारंट अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित मुकदमे में जारी किए गए थे। बुधवार को इस मामले में आजम, उनकी पत्नी व रामपुर से विधायक तंजीन फातिमा और बेटे ने सरेंडर किया था।
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बढ़ाई गई कचहरी परीसर की सुरक्षा
सांसद आजम खान और उनकी विधायक पत्नी व बेटे के अदालत में सरेंडर के बाद कचहरी परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जिले के सभी सपा नेता और पदाधिकारी कचहरी में जमे रहे। इस दौरान सभी गेट पर हर आने-जाने वाले की तलाशी ली गई। MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के कुर्की वारंट के साथ ही गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे।

BJP नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा
फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल यह मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर से तो दूसरा लखनऊ से जारी किया गया है।
जेल जाती आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा
कोर्ट ने दिए आजम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि मुनादी के बाद भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद आजम, विधायक डॉ. तंजीन और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का है।

मुनादी के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे आजम
कोर्ट ने इस मामले में पहले भी आजम खान के खिलाफ कुर्की के नोटिस जारी किए थे। तब पुलिस ने आजम खान के मोहल्ले में मुनादी कराई थी, लेकिन इसके बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

5 मामलों में कोर्ट ने किया जमानत अर्जी मंजूर
बता दें कि आजम के वकीलों ने 17 मामलों में जमानत की याचिका लगा रखी थी। अदालत ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामलों में जमानत दे दी। नौ मामलों में पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है। जबकि दो अन्य मामलों में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। वहीं  5 मामलों में कोर्ट ने आजम की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

 

 

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