स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 10 Apr, 2019 12:05 PM

smriti irani

इलाहाबाद उच्च न्यायालच ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी...

 

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालच ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति आई.ए. खान की पीठ ने इमरान अंसारी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। अंसारी ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को चुनौती दी थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि अंसारी ने फेसबुक पर ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। हिंदू युवा वाहिनी के एक सदस्य ने 23 मार्च को याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था जिसमें उसने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।

अपर सरकारी वकील ए.के. सैंड ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध का मामला बनता है। इसलिए एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की दलील थी कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, इसलिए एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर कोई राहत देने से मना कर दिया।

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