प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास, फर्जी वोट के विरोध में हुई थी हत्या

Edited By Ramkesh,Updated: 07 Jun, 2022 03:54 PM

six people sentenced to life imprisonment for the murder of the main candidate

जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत नें प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अप्रैल 1995 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी कृपा शंकर ने अंतू थाना में सात अप्रैल 1995 को दर्ज कराई शिकायत में बताया...

प्रतापगढ़: जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत नें प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अप्रैल 1995 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी कृपा शंकर ने अंतू थाना में सात अप्रैल 1995 को दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि उनका भतीजा सुरेश नारायण प्रधान पद का प्रत्याशी था। घटना के दिन सुबह नौ बजे दूसरे प्रत्याशी हरिवंश तिवारी मतदाताओं से मतपत्र लेकर उस पर मुहर लगा रहे थे, उनके भतीजे सुरेश ने इसका विरोध किया तो हरिवंश और उनके साथी सुरेश को एक कमरे में ले गए और वहां उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित पक्ष को 27 साल बाद न्याय मिला है। 

न्यायाधीश ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर हरिवंश तिवारी, अनूप उर्फ उमेश, ओम प्रकाश उर्फ नन्हे, राजेश कुमार उर्फ लल्लू, अनंत कुमार तिवारी तथा कमलेश कुमार पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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