विवादित भूमि मामले में शिया वक्फ बोर्ड SC में रखेगा पक्ष, कहा- नहीं चाहिए मस्जिद के लिए जमीन

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Jan, 2019 03:38 PM

shia waqf board said

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मंगलवार को बोर्ड के वकीलों और सदस्यों के साथ बैठक की। जिसमें फैसला लिया गया कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद में शिया वक्फ बोर्ड का पक्ष दो अधिवक्ता रखेंगे...

अयोध्याः शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मंगलवार को बोर्ड के वकीलों और सदस्यों के साथ बैठक की। जिसमें फैसला लिया गया कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद में शिया वक्फ बोर्ड का पक्ष दो अधिवक्ता रखेंगे।

इस बारे में रिजवी ने कहा कि राम मंदिर के पक्ष में विवाद को खत्म किए जाने में शिया वक्फ बोर्ड की अहम भूमिका कोर्ट में सुनवाई के दौरान रहेगी। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता एमसी डिन्ग्रा व वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह वक्फ बोर्ड का पक्ष रखेंगे। जरूरत पड़ने पर बोर्ड किसी अन्य अधिवक्ता को भी न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। रिजवी ने आरोप लगाया कि 2 फरवरी, 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक विधि विपरीत अधिसूचना जारी करके बाबरी मस्जिद को सुन्नी वक्फ घोषित किया था।

उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था जो शिया मुसलमान था। इस वजह से शिया वक्फ बोर्ड का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूत है। रिजवी ने कहा कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र के साथ कहा जा चुका है कि बोर्ड विवादित भूमि पर राम मंदिर बनने के हक में है और उक्त भूमि का एक भी टुकड़ा मस्जिद निर्माण के लिए नहीं लेना चाहता।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!