Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 05 Apr, 2020 01:15 PM
कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में पांच अप्रैल तक लागू की गई सीआरपीसी की धारा 144 की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जनपद गौतम बुध...
नोएडाः कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में पांच अप्रैल तक लागू की गई सीआरपीसी की धारा 144 की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जनपद गौतम बुध नगर में पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू थी।
उन्होंने बताया कि उक्त वायरस के संक्रमण को देखते हुए धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। द्विवेदी ने बताया कि देश में लागू बंद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी 30 अप्रैल तक सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित आयोजन, हर प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भारतीय दंड कानून की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।