Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 27 Apr, 2021 06:13 PM
कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से देश की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाथरस कांड जिसमें 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप
नई दिल्ली/लखनऊः कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से देश की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाथरस कांड जिसमें 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप किया था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। कांड के समय पीएफआई के सदस्य व केरल के पत्रकार पर हिंसा की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बुधवार तक मेडिकल रिकॉर्ड दाखिल करने का निर्देश दिया।
बता दें कि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जनर्लिस्ट्स का ये आरोप है कि कप्पन को अस्पताल में उसके बेड से जंजीर से बांधकर रखा गया। कप्पन को बाथरूम में गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में वह कोविड-19 से संक्रमित भी पाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कप्पन को जंजीर से बांधने के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वह उनके मेडिकल रिकॉर्ड पर कल तक संक्षिप्त जवाब देगी।