सजा के खिलाफ सेंगर की अपील मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब के लिए CBI को दिया समय

Edited By Ajay kumar,Updated: 23 Nov, 2020 04:02 PM

sanger appeal case delhi high court gives time to cbi for reply

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अयोग्य घोषित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस अपील पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए सीबीआई को समय प्रदान कर दिया जिसमें

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अयोग्य घोषित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस अपील पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए सीबीआई को समय प्रदान कर दिया जिसमें उसने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में अपनी दोष सिद्धि और 10 साल कैद की सजा को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करे। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। उच्च न्यायालय ने सेंगर की अपील पर छह नवंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था और उससे दोषी के उस आवेदन पर भी जवाब देने को कहा था जिसमें अपील के लंबित रहने तक सजा को निलंबित किए जाने का आग्रह किया गया है। 

सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए और समय मांगा तथा कहा कि मामले के जांच अधिकारी हाथरस कांड से संबंधित मामले की जांच भी कर रहे हैं जिसके चलते वह जवाब दायर नहीं कर सके। 

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