Edited By Ramkesh,Updated: 03 May, 2022 05:47 PM
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश परितोष श्रेष्ठ ने पांच साल के एक बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 नवंबर 2011 को थाना बड़गांव के गांव मियानगी...
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश परितोष श्रेष्ठ ने पांच साल के एक बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 नवंबर 2011 को थाना बड़गांव के गांव मियानगी निवासी राजेश कुमार के पांच वर्षीय बेटे सेवक की स्कूल जाने के दौरान हत्या हो गई थी। उसका शव गांव के खेत में पड़ा मिला था। इस मामले में गांव के ही निवासी अरुण कुमार को हत्या के लिये आरोपी बनाया गया था।
मामले में पुलिस की ओर से अदालत के समक्ष पेश आरोप पत्र में बताया गया कि आरोपी अरूण, पीड़ित पक्षकार राजेश कुमार की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन परिजनों के इनकार करने से वह नाराज था। उसी के चलते उसने मासूम की हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश परितोष श्रेष्ठ ने मामले में पेश सबूतों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को हत्या के बजाय गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए अरूण को 10 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 20 हजार रुपये मृतक के पिता को मिलेंगे।