Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 28 Feb, 2019 10:53 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने वर्ष 2016 में पुलिस विभाग में पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के पदों पर की गई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की भर्तियों को रद्द करते हुए इसके बावत जारी शाशनादेश और वरिष्ठता सूची को खारिज कर दिया है...
लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने वर्ष 2016 में पुलिस विभाग में पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के पदों पर की गई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की भर्तियों को रद्द करते हुए इसके बावत जारी शाशनादेश और वरिष्ठता सूची को खारिज कर दिया है।
न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि दो माह में नियमो के तहत नई वरिष्ठता सूची जारी कर उसके आधार पर इंस्पेक्टर पदों पर प्रमोशन के लिए आदेश जारी करें। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंड पीठ ने याची महंत यादव सहित 15 अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए बुधवारर को यह आदेश दिए।
याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि 2016 के शासनादेश के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के तहत कानून के विपरीत जाकर लगभग 990 लोगो का प्रमोशन किया गया जो कि गलत है । कहा गया कि इससे जूनियर लोग प्रमोशन पाकर वरिष्ठ लोगो से सीनियर हो गए। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला देते हुए याचिकाएँ स्वीकार कर ली।