रामपुरः आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ कुर्की का आदेश

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 25 Feb, 2020 05:00 PM

rampur attachment order against azam khan and his family

सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की निचली अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं...

रामपुरः सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की निचली अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि बीते दिन रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई थी। जिसके बाद लगातार कोर्ट मे गैरहाजिरी के चलते एक बार फिर कोर्ट ने इस मामले में मुलजिम आजम खान, अब्दुल्लाह आजम और तान्ज़ीम फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं 83 की कार्यवाही करने के आदेश भी दिये हैं।

कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। वही अगर आजम खान अब कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी चल अचल संपत्ति को भी कुर्क कर लिया जा सकता है।

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