Edited By Ajay kumar,Updated: 21 Aug, 2019 09:11 AM
सीबीआई ने बसपा विधायक राजू पाल की वर्ष 2005 में हुई हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ तथा आठ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
लखनऊ: सीबीआई ने बसपा विधायक राजू पाल की वर्ष 2005 में हुई हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ तथा आठ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला ने मामले में अगली सुनवाई के लिये 30 अगस्त की तारीख तय की है। अतीक और उनके भाई के अलावा इस मामले में रंजीत पाल , आबिद , फरहान अहमद इसरार अहमद , जावेद , रफीक , गुल हसन और अब्दुल कवी के खिलाफ आरोप हैं। सीबीआई ने हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया है। बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस वारदात में देवी पाल और संतोष यादव नामक व्यक्तियों की भी मौत हुई थी तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। राजू पाल की पत्नी पूजा ने इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में अतीक और उनके भाई अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले की जांच में अतीक , अशरफ तथा नौ अन्य लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। बाद में 12 दिसंबर 2008 को प्रकरण की तफ्तीश सीबीसीआईडी के हवाले कर दी गई। सीबीसीआईडी ने तीन पूरक आरोपपत्र दाखिल किए लेकिन उनमें से किसी में भी अ ती क और अशरफ का नाम शामिल नहीं था। पूजा की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे।