Edited By PTI News Agency,Updated: 24 Feb, 2021 11:21 PM
लखनऊ, 24 फरवरी (भाषा) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने बुधवार को तबलीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लखनऊ, 24 फरवरी (भाषा) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने बुधवार को तबलीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी की असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस समय अपराध किया, जब समाज में अविश्वास व डर का माहौल था। इसलिए सभी विदेशी अभियुक्तों को लगाए गए आरोपो में उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया जाता है।
अदालत के समक्ष अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी एक असामान्य परिस्थिति थी। वो सभी विदेशी हैं। दूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। उनके सभी कागजात वैध हैं। उनके द्वारा जानबूझकर कोई कृत्य नहीं किया गया है। वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं इसलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए।
पुलिस ने लखनऊ और अन्य जिलों के विभिन्न पुलिस थानो में इन लोगो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।