Edited By PTI News Agency,Updated: 25 Nov, 2020 12:13 AM
नोएडा, 24 नवंबर (भाषा) जनपद गौतमबुद्ध नगर में खेलकूद से संबंधित कोई भी कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
नोएडा, 24 नवंबर (भाषा) जनपद गौतमबुद्ध नगर में खेलकूद से संबंधित कोई भी कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
नगर मजिस्ट्रेट उमाशंकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। इसलिए कोई भी संस्था बिना अनुमति खेलकूद आदि से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्था बिना अनुमति खेलकूद से संबंधित किसी कार्यक्रम का आयोजन करेगी तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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