Edited By PTI News Agency,Updated: 31 Aug, 2020 04:56 PM
नोएडा, 31 अगस्त (भाषा) कोविड-19 महामारी के चलते भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू किए गए अनलॉक-4 की वजह से जनपद गौतम बुद्ध नगर में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है।
नोएडा, 31 अगस्त (भाषा) कोविड-19 महामारी के चलते भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू किए गए अनलॉक-4 की वजह से जनपद गौतम बुद्ध नगर में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से अनलॉक-4 घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से एक सितंबर से 30 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि इसके तहत निषिद्ध क्षेत्र में केवल चिकित्सीय और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के लिए अंदर तथा बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान आदि 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान 20 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां 20 सितबंर तक प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के अलावा अन्य के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना वर्जित है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
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