Edited By PTI News Agency,Updated: 14 Jul, 2020 06:26 PM
नोएडा, 14 जुलाई (भाषा) कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू किए गए लॉकडाउन के अनुपालन में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने...
नोएडा, 14 जुलाई (भाषा) कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू किए गए लॉकडाउन के अनुपालन में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने मंगलवार को दिशानिर्देश जारी किया।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा।
दिशानिर्देश के तहत शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी की खुलने की अवधि सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक रहेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार-रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार, रविवार के दिन जो सप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थिति औद्योगिक कारखाने तथा आईटी इंडस्ट्री भी चलते रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सब्जी व फलों की सभी मंडी व दुकानें यथावत खुली रहेंगी।
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