डॉ कफ़ील की पत्नी शबिस्ता से प्रियंका ने की बात, कहा-कोई जरूरत हो तो बेझिझक करें फोन

Edited By Ajay kumar,Updated: 04 Sep, 2020 07:16 PM

priyanka spoke to dr kafeel s wife shabista

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा किए गए डॉ. कफील सुर्खियों में हैं।

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा किए गए डॉ. कफील सुर्खियों में हैं। इस बीच डॉ. कफ़ील की पत्नी शबिस्ता से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बात की है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने शबिस्ता को अपना निजी नम्बर दिया है। बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा है कि जब भी उन्हें कोई ज़रूरत हो बेझिझक फोन करें। बता दें कि यूपी अल्पसंख्यस्क कांग्रेस चेयरमैन शाहनवाज आलम ने शबिस्ता से फोन पर बात कराई है। 

उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निलंबित चिकित्सक खान को अदालत ने मंगलवार को रिहा करने का आदेश दिया था। खान ने वीरवार को संवाददाताओं से कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है तो ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखूंगा कि चिकित्सक के रूप में मेरी सेवाएं बहाल की जाएं। अगर मुझे इसकी अनुमति नहीं मिलती है तो मैं कार्यकर्ता के रूप में असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिकित्सा शिविर लगाउंगा।' 

खान ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ जयपुर आए हैं क्योंकि उनका व उनके परिवार का मानना है कि वे यहां अधिक सुरक्षित हैं। खान ने कहा, "राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मेरे परिवार का मानना है कि हम यहां सुरक्षित रहेंगे। मैं अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता हूं।" डॉ. खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा क्योंकि वह व्यवस्था की खामियों को उजागर कर रहे थे। 

उन्होंने कहा, "बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई तो मैंने व्यवस्था में कमियों का खुलासा करने की कोशिश की। हमारे मुख्यमंत्री को यह अच्छा नहीं लगा और मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर मुझे जेल में डाल दिया गया।" खान ने गिरफ्तारी के दौरान उत्पीडऩ का भी जिक्र संवाददाताओं के समक्ष किया। 

मंगलवार देर रात मथुुरा की जेल से रिहा हुए कफील 
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत खान की गिरफ्तारी को मंगलवार को अवैध बताया और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए। अदालत के आदेश के बाद खान को मंगलवार देर रात मथुुरा की जेल से रिहा किया गया। कफील संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी से जेल में बंद थे। 


 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!