Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Nov, 2017 09:49 AM
पिछली समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि गायत्री प्रजापति को सुल्तानपुर जेल से लाकर कोर्ट नम्बर 11 में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनको एक अन्य मामले में जमानत दे दी है...
फतेहपुर: पिछली समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि गायत्री प्रजापति को सुल्तानपुर जेल से लाकर कोर्ट नम्बर 11 में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनको एक अन्य मामले में जमानत दे दी है।
दरअसल 11 जनवरी 2016 को हुसेनगंज थाना क्षेत्र के असनी गंगा पुल पर चेकिंग दस्ते द्वारा कानपुर से अमेठी ले जाई जा रही साड़ियों की खेप बरामद हुई थी। कागजात मांगने पर डीसीएम ड्राइवर ने जो चालान बिल दिखाया उसमें कन्साइनी के कॉलम में गायत्री प्रजापति मंत्री के नाम दर्ज था। विधानसभा चुनाव के दौरान इसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मानते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
प्रजापति के वकील ने बताया कि पुलिस ने राजनीतिक साजिश के तहत डीसीएम के चालक के पास से बरामद साड़ियों के बिल व कागजात के आधार पर गायत्री को आरोपी बना दिया। अदालत ने इस बात को स्वीकार किया कि गायत्री द्वारा अपने क्षेत्र में बांटने के लिए ले जाई जा रही साड़ियों में दूसरे दल के चुनाव चिन्ह का लोगों लगी साड़ियां भेजने का औचित्य नहीं दिखता और जमानत दे दी।