देर से सही पर मिला न्याय: पोक्सो अदालत ने नाबालिग से रेप के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Edited By Mamta Yadav,Updated: 18 Aug, 2022 10:13 PM

poxo court sentenced 10 years rigorous imprisonment for raping minor

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले की पोक्सो अदालत ने वर्ष 2018 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी अन्नू शर्मा को बृहस्पतिवार को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले की पोक्सो अदालत ने वर्ष 2018 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी अन्नू शर्मा को बृहस्पतिवार को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

विशेष सरकारी वकील संजय बखरवा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने नियमों के तहत उत्तर प्रदेश सरकारी योजना से एक लाख रुपये का अनुदान दिए जाने की भी सिफारिश की। पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 18 नवंबर, 2018 को उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ अन्नू शर्मा नाम के व्यक्ति ने मोदी नगर में दुष्कर्म किया था। लड़की ने बाद में अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी थी।

इस संबंध में भारतीय दंड संहिता, पोक्सो और अनुसूचित जाति-जनजाति कानून की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और मामले की सुनवाई दो मार्च, 2019 को शुरू हुई थी।

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