Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 28 Mar, 2019 11:43 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश की दारोगा भर्ती मामले में समानीकरण का फार्मूला अपनाकर अभ्यर्थियो को असफल किये जाने के मामले में 30 मार्च को अगली सुनवाई करेगी...
लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश की दारोगा भर्ती मामले में समानीकरण का फार्मूला अपनाकर अभ्यर्थियो को असफल किये जाने के मामले में 30 मार्च को अगली सुनवाई करेगी।
फिलहाल न्यायालय ने कहा कि 30 मार्च तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न जारी किए जाय। पिछली सुनवाई पर अदालत ने इस बात पर सरकार से जवाब मांगा था कि इस भर्ती में समानीकरण का प्रावधान न होने के बावजूद ऐसा क्यू किया। इस पर सरकार की ओर से पक्ष पेश किया गया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने याची मनीष यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिये है।
याचिका दायर कर अधिवक्ता का कहना था कि प्रदेश में 4000 पदो पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया हुई। कहा कि लिखित के बाद शारीरिक (फिजिकल) परीक्षा भी हुई। आरोप लगया गया कि बाद मे समानीकरण प्रक्रिया के तहत याचीगणों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगी।