Edited By Ramkesh,Updated: 03 Oct, 2020 08:22 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने पत्र लिखकर हाथरस घटना के पीड़ति परिवार का नारको टेस्ट कराए जाने के शासन के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है ।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने पत्र लिखकर हाथरस घटना के पीड़ति परिवार का नारको टेस्ट कराए जाने के शासन के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है । गोखले का कहना है कि राज्य सरकार का यह निर्णय न/न सिफर् गैरकानूनी है बल्कि पीड़ति परिवार को परेशान करने वाला भी है।
गोखले का आरोप है कि पीड़ति परिवार का नारको टेस्ट कराया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। क्योंकि परिवार के लोग न तो अपराधी हैं और न ही उन पर किसी अपराध का आरोप है। गुरूवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस मामले पर स्वत संज्ञान लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और पीड़ति परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए 12 अक्टूबर को तलब किया है। उनका कहना है कि पीड़ति परिवार का नारको एनालिसिस टेस्ट कराए जाने का निर्णय उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करना है।