Edited By Ajay kumar,Updated: 01 Sep, 2020 02:55 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रासुका के तहत बंद डॉक्टर कफील की हिरासत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया है
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रासुका के तहत बंद डॉक्टर कफील की हिरासत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बादकांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से डॉ. कफील खान की जल्द रिहाई की मांग की है।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉ कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी. डॉ कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व उप्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद।’’
रिहाई के लिए योगी को पत्र भी लिख चुकी हैं प्रियंका
बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉ कफिल को न्याय दिलाने का अनुरोध करते हुए पत्र भी लिखा था।
न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल की पीठ ने सुनाया फैसला
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल की पीठ ने कफील की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फरवरी की शुरुआत में एक सक्षम अदालत द्वारा डाक्टर कफील को जमानत दे दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था। लेकिन उन्हें चार दिनों तक रिहा नहीं किया गया और बाद में उनपर रासुका लगा दिया गया।