Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 Mar, 2020 01:25 PM
लॉकडाउन से गरीबों के सामने रोजी-रोटी का संकट आने से पलायन कर रहे है। नोएडा प्रशासन ने कोरोना वायरस से प्रभावित मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन और अवकाश के अधिकारों के संरक्षण आदेश दिए है।
नोएडा: लॉकडाउन से गरीबों के सामने रोजी-रोटी का संकट आने से पलायन कर रहे है। नोएडा प्रशासन ने कोरोना वायरस से प्रभावित मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन और अवकाश के अधिकारों के संरक्षण आदेश दिए है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शनिवार रात जारी आदेश में कहा है नियोक्ताओं को कोरोना वायरस से प्रभावित श्रमिकों को अलग रख कर उपचार (आइसोलेशन) के दौरान 28 दिन का वेतन देने का ओदश दिया है। इस दौरान उन्हें वेतन सहित अवकाश पर माना जाएगा।
बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश में प्रशासन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन के आदेश से प्रभावित दुकानों, प्रतिष्ठानों और कारखानों को अपने श्रमिकों/ कर्मचारियों को इस अवधि की वेतन सहित छुट्टी देनी होगी। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनिमय के तहत जेल और जुर्माना हो सकता है। यह आदेश ऐसे समय दिए गए हैं जब इन इलाकों से हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों के पलायन की खबरें आ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि उत्तर सीएमय योगी ने कोरोना वायरस महामारी को आपदा घोषित कर रखा है और आवाजाही पर रोक लगा दी है ताकि इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके ।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत यह आदेश दिया है। नियामों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार प्रशासन के इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को इस अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडित किया जाएगा इसमें 1 साल की सजा और अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है । प्रशासन ने कहा है कि लोग इस बारे में उसके समन्वित नियंत्रण कक्ष में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं किसका नंबर है-0120 2544700 । स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के 26 मामलों की पुष्टि हुई है।
ग़ौरतलब है कि नोएडा प्रशासन ने शनिवार को एक और आदेश जारी किया था कि किराये पर रह रहे लोगों से एक माह का किराया लेने का आदेश दिया था ।