Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Jul, 2018 05:26 PM
कानपुर में चार छोटे बच्चों पर एक अबोध बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पास्को एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। आरोपित बच्चों की उम्र छह से 10 वर्ष है। गाॅव की पंचायत में आरोपित बच्चों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस घटना के बाद...
कानपुर(अंबरीश त्रिपाठी): कानपुर में चार छोटे बच्चों पर एक अबोध बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पास्को एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। आरोपित बच्चों की उम्र छह से 10 वर्ष है। गाॅव की पंचायत में आरोपित बच्चों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों के हलक सूख गये हैं तो मनाेवैज्ञानिक भी हैरत में हैं।
मामला महाराजपुर का है। यहां के रहने वाले किसान की 4 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले छह से दस वर्ष आयु के चार लड़कों ने उसे खेलने के बहाने पास के एक खाली प्लाॅट में ले गए। यहां सभी ने उसके साथ सामूहिक रूप से अश्लीलता की। ये बच्चे अपने घर से किसी बड़े का मोबाईल फोन चुरा लाये थे जिसमें पोर्न फिल्म अपलोड थी। इस फिल्म को देखकर ही बच्चाें ने उसी तरह की हरकतें की। वहीं बच्ची किसी तरह अपने बदहवास हालत में घर पहुंची। बच्ची के मां-बाप तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। तभी बच्ची ने बताया कि उसके साथ बच्चों ने अश्लील हरकतें की हैं। जिसे सुनकर परिजनों के होश उड़ गए।
पीड़ित बच्ची के परिजनों ने जब मामले की शिकायत आरोपी बच्चों के परिजनों से की ताे उन्हाेंने झूठ कहकर उसे वहां से भगा दिया। जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस ने चारों बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। बच्चों ने भी अपना जुर्म कबुल कर लिया है।
पुलिस चारों आरोपी बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यहां उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की दफा 376 डी के तहत मुकदमा सुनाया जाएगा। लेकिन अब कानूनविदों के सामने कानपुर का मामला चुनौती बने हुआ है, क्योंकि इसमें दुष्कर्म के आरोपी भी बच्चे ही हैं।