Edited By Mamta Yadav,Updated: 11 Jul, 2022 09:17 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों का विवरण सार्वजनिक कर इस योजना पारदर्शी बनाने के लिये नए पात्र कृषकों की पहचान कर उनका पीएम किसान पोटर्ल पर पंजीकरण कराने, अपात्र कृषकों को चिन्हित कर उन्हें डिलीट करने एवं ई-केवाईसी पूर्ण...
जौनपुर: उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों का विवरण सार्वजनिक कर इस योजना पारदर्शी बनाने के लिये नए पात्र कृषकों की पहचान कर उनका पीएम किसान पोटर्ल पर पंजीकरण कराने, अपात्र कृषकों को चिन्हित कर उन्हें डिलीट करने एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा भूमि का विवरण सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री (पीएम) किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के भूलेख का विवरण अब वेबपोटर्ल पर दर्ज होगा। वर्मा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कृषकों को 2000 रुपये की तीन समान किश्तों में 6000 रुपया प्रति वर्ष दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 7,57,904 कृषकों को 1353.86 करोड़ रुपया की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। पात्र किसानों की पहचान उसका सत्यापन तथा लाभार्थी कृषकों की सूची का निरंतर सुधार किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में शासन ने नए पात्र कृषकों की पहचान कर उनका पीएम किसान पोटर्ल पर पंजीकरण करने, अपात्र किसानों को चिन्हित कर उन्हें हटाने, ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा भूमि का विवरण सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 31 जुलाई तक प्रत्येक लाभार्थी कृषक की भूमि का सत्यापन आवश्यक रूप से पीएम किसान पोटर्ल पर करना है।
वर्मा ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया है कि राजस्व ग्राम वार समस्त लाभार्थियों का विवरण पोटर्ल से डाउनलोड कर संबंधित तहसील को हाडर् कॉपी उपलब्ध कराएं, राजस्व कर्मी अपने राजस्व ग्राम में उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार लाभार्थी का विवरण राजस्व अभिलेख से मिलान कर एक्सेल शीट पर दर्ज करेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी द्वारा समय पर किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि राजस्व कर्मियों द्वारा सूचना को एक्सेल शीट पर निर्धारित प्रारूप पर भरने के बाद हाडर् कॉपी पर संबंधित लेखपाल एवं कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे, तत्पश्चात उक्त सूचना तहसील लॉग-इन से पोटर्ल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस सत्यापन कार्यवाही के दौरान मृतक अथवा भूमिहीन व अन्य कारणों से अपात्र पाए गए लाभार्थी को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे लाभार्थियों की भविष्य की किश्त रोकते हुए पहले की किश्तों की वसूली भी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग को निर्देशित किया है कि भूलेख का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज करने की कार्यवाही सावधानी के साथ त्रुटिरहित एवं समय से की जाये।