नोएडा पुलिस का एक्शन जारी, दो गैंगस्टर की गैंगस्टर अधिनियम के तहत 5.5 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति की कुर्क

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2022 05:00 PM

noida police s attachment of illegal assets worth rs 5 5 crore of two gangsters

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस ने दो गैंगस्टर की लगभग 5.50 करोड़ रुपये की ‘अवैध रूप से अर्जित' संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर बृहस्पतिवार को उत्तर...

नोएडा: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस ने दो गैंगस्टर की लगभग 5.50 करोड़ रुपये की ‘अवैध रूप से अर्जित' संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया, जिनमें आवासीय भूखंड और वाहन शामिल हैं।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, “अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए संजय गोयल और सुदेश कुमार की 5.50 करोड़ रुपये की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क करने के आदेश पारित किए गए थे।” प्रवक्ता के अनुसार, “कुर्क की गई संपत्ति में तीन भूखंड शामिल हैं, जिनमें से एक मेरठ और दो नोएडा में हैं। इसके अलावा, एक चौपहिया और एक दोपहिया वाहन भी कुर्क किया गया है।”

अधिकारियों ने बताया कि उपरोक्त कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत की गई, जो गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के लिए अवैध संपत्ति की कुर्की का अधिकार देती है।

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