Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Jan, 2019 09:00 AM
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में अब विवाह समारोह में आतिशबाजी होने पर दूल्हा और उसके पिता को कम से कम 15 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी बीएन सिंह ने पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाने का निर्देश...
नोएडा: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में अब विवाह समारोह में आतिशबाजी होने पर दूल्हा और उसके पिता को कम से कम 15 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी बीएन सिंह ने पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे शादी समारोह में होने वाली आतिशबाजी का वीडियो बनाकर पुलिस-प्रशासन को भेजें। वीडियो भेजने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। टेलीफोन से भी सूचना दी जा सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस शादी समारोह स्थल पर पहुंचकर दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार करेगी। आतिशबाजी करने वाले लोगों को भी तत्काल जेल भेजा जाएगा।