जाली नोटों के तस्कर निजामुद्दीन अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कारावास

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Dec, 2020 06:10 PM

nizamuddin ansari gets 10 years imprisonment by court

भारतीय जाली नोटों का कारोबार करने वाले तस्कर निजामुद्दीन अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की कारावास वअर्थदंड की सजा सुनाई  है। यूपी एसटीएफ ने अंसारी को चारबाग रेलवे स्टेशन से 2016 में विश्रामालय के पास गिरफ्तार किया था।

लखनऊ: भारतीय जाली नोटों का कारोबार करने वाले तस्कर निजामुद्दीन अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की कारावास वअर्थदंड की सजा सुनाई  है। यूपी एसटीएफ ने अंसारी को चारबाग रेलवे स्टेशन से 2016 में विश्रामालय के पास गिरफ्तार किया था। एटीएस द्वारा विगत कई वर्षो से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जाली भारतीय मुद्रा का कारोबार करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर एवं नेपाल बेस्ड जाली भारतीय नोटों के नेटवर्क के सदस्यों के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से निरंतर सूचनायें संकलित कर रही थी इसी दौरान जाली नोटों की तस्करी करने वाले निजामुद्दीन अंसारी की सूचना मिली थी। जिसको एसटीएफ में गिरफ्तार कर लिया था। जिसका केस चल रहा था। परंतु कोर्ट ने इसी दोषी पाया जिसके आधार पर 10 साल की कारावास वअर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बता दें कि तस्कर निजामुद्दीन मुख्य रूप से विहार का रहने वाला है। यह किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। जहां पर इसकी मुलाकात जाली नोटों के बड़े सप्लायरों मनोज गुप्ता निवासी गुरुद्वारा कालका से हुई। जिसके सहारे यह जली नोट सप्लाई करता था।  पूछताछ में उसने यह भी बताया कि यह भारी मात्रा में जाली भारतीय मुद्रा की सप्लाई कर चुका है। इनके पास से कुल सात लाख जाली भारतीय मुद्रा, मोबाइल फोन, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एयरसेल, एयरटेल के सिम कार्ड, रेलवे टिकट आदि बरामद हुए थे। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। 

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