लर्निग लाइसेंस के लिए 4 अप्रैल तक नहीं स्वीकार किये जाएंगे नये आवेदन

Edited By Ajay kumar,Updated: 20 Mar, 2020 10:02 AM

new applications for learning license will not be accepted till april 4

उत्तर प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण पाने के उद्देश्य से चार अप्रैल, 2020 तक लर्निग लाइसेंस के लिए नये आवेदन...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण पाने के उद्देश्य से 4 अप्रैल 2020 तक लर्निग लाइसेंस के लिए नये आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि 4 अप्रैल अथवा इससे पूर्व की तिथियों पर लर्निग लाइसेंस टेस्ट हेतु स्लॉट की बुकिंग करवाने वाले आवेदकों की बुकिंग अगले उपलब्ध स्लॉट में रिशिड्यूल की जायेगी। साथ ही 4 अप्रैल तक लर्नर लाइसेंस हेतु कोई नये आवेदन प्राप्त नहीं किये जाएंगे।

साहू ने बताया कि यह व्यवस्था आगामी 21 मार्च से लागू की जायेगी। परिवहन आयुक्त ने बताया कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति के सम्बन्ध में 4 अप्रैल तक यह संशोधित व्यवस्था लागू की जानी है। उन्होंने कहा कि केवल ऐसे आवेदकों के ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया जाएगा जिनके लर्निग लाइसेंस की वैधता 30 अप्रैल अथवा उसके पूर्व समाप्त हो रही है। 4 अप्रैल तक पूर्व निर्धारित एप्वाइंटमेन्ट को 15 से 25 अप्रैल की अवधि में रिशिड्यूल कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के कार्यों को संपन्न कराने हेतु अधिक संख्या में आवेदक कार्यालय में उपस्थित होते हैं, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा परिवहन कार्यालयों में कार्य करने वाले कार्मिकों के साथ-साथ आवेदकों पर भी रहता है। इस स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु यह निर्णय लिये गये हैं।  

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