राष्ट्रगान के संबंध में न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश

Edited By ,Updated: 30 Dec, 2016 11:34 AM

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राष्ट्रगान के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ: राष्ट्रगान के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव कुमार कमलेश द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार राष्ट्रगान का वित्तीय फायदा अथवा किसी प्रकार का लाभ देने के लिए व्यावसायिक दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। राष्ट्रगान का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति को किसी प्रकार का व्यावसायिक लाभ अथवा अन्य किसी प्रकार का लाभ हो।

राष्ट्रगान गाते समय सभी इसे आदर और सम्मान दे
राष्ट्रगान का नाट्य रूपांतरण नहीं किया जाएगा और इसे किसी वैरायटी शो के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है अथवा बजाया जाता है तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह इसे यथोचित आदर और सम्मान दे। राष्ट्रगान अथवा इसके किसी भाग को किसी वस्तु पर छापा नहीं जाएगा और उसे कभी भी ऐसे स्थान पर इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा जो इसकी मर्यादा के लिए असम्मानजनक और असम्मान के समतुल्य हो। यह इसलिए क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो इससे संबद्ध प्रोटोकाल की संकल्पना राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अखंडता और संवैधानिक देशभक्ति की भावना में अन्तर्निहित है।

राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़ा होना आवश्यक
भारत में स्थित सभी सिनेमा हॉल फीचर फिल्म प्रारम्भ होने से पहले राष्ट्रगान बजाएंगे और हॉल में उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़ा होना आवश्यक है। सिनेमा हॉल में पर्दे पर राष्ट्रगान बजाए जाने अथवा गाए जाने से पहले प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अशांति न फैला सके, जो राष्ट्रगान के प्रति असम्मान स्वरूप होगी। राष्ट्रगान के बज जाने अथवा गाए जाने के पश्चात द्वार खोले जा सकते हैं। जब सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देता रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से बनाया गया राष्ट्रगान का लघु रूप न तो बजाया जाएगा और न ही प्रदर्शित किया जाएगा।

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