मुजफ्फरनगर दंगा: अदालत ने 6 आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 May, 2019 11:23 AM

muzaffarnagar riots court orders to attach property of 6 accused

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बार-बार जारी गिरफ्तारी वारंटों के बावजूद आत्मसमर्पण करने में विफल रहने के कारण मुजफ्फरनगर दंगों के मामले के सभी 6 आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपियों ने मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में एक युवक शहनवाज...

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बार-बार जारी गिरफ्तारी वारंटों के बावजूद आत्मसमर्पण करने में विफल रहने के कारण मुजफ्फरनगर दंगों के मामले के सभी 6 आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपियों ने मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में एक युवक शहनवाज की 27 अगस्त 2013 को कथित तौर पर चाकू मार कर हत्या कर दी थी। उनकी पहचान रविन्दर, प्रह्लाद, बिशन सिंह, तेंदु, देवेन्दर और जितेंदर के रूप में की गई है।

PunjabKesariमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम ने आत्मसमर्पण में विफल रहने के कारण सोमवार शाम में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी।चाकूबाजी की यह घटना मुजफ्फरनगर और पड़ोस के जिलों में व्यापक दंगों के दौरान हुई थी। दंगों में 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।

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