अयोध्या विवाद: मुस्लिम पक्ष ने कहा-हिन्दू सूर्य की पूजा करते हैं, पर मालिकाना हक नहीं जता सकते

Edited By Ajay kumar,Updated: 14 Sep, 2019 11:07 AM

muslim side said hindus worship the sun but cannot claim ownership

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 23वें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन उस पर मालिकाना हक नहीं जता सकते।

नई दिल्ली: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 23वें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन उस पर मालिकाना हक नहीं जता सकते। दरअसल, रामलला विराजमान ने पहले दलील दी थी कि हिंदू नदियों और पहाड़ों को पूजते आए हैं। इसी तर्ज पर राम जन्म स्थान भी वंदनीय है। सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। 

शुक्रवार को लंच ब्रेक से पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी और बाद में राजीव धवन ने दलीलें रखीं। बोर्ड ने हिंदू पक्षकारों की उस दलील का भी खंडन किया, जिसमें कहा था कि 1934 के बाद विवादित स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी गई। जिलानी ने कहा कि 1934 के दंगे के कुछ महीनें बाद मस्जिद में दोबारा नमाज पढऩे की इजाजत दी गई थी। आखिरी बार नमाज 1949 में पढ़ी गई थी।

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