Edited By Ruby,Updated: 19 May, 2018 07:28 PM
उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने दलित किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि जिले के पनवाड़ी क्षेत्र में नगारा डांग गांव में पिछले साल 10 जनवरी को एक दलित अपनी 16...
महोबा: उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने दलित किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि जिले के पनवाड़ी क्षेत्र में नगारा डांग गांव में पिछले साल 10 जनवरी को एक दलित अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ भवन निर्माण सामग्री की खरीददारी के लिए पनवाड़ी जा रहा था कि तभी गांव के ही बलवान राजपूत ने उन्हें लिफ्ट देकर अपनी बाइक से बाजार पहुंचाया।
जिसके बाद बलवान ने सामग्री समेत दलित को एक तिपहिया वाहन से घर को रवाना कर दिया और उसकी पुत्री को बाइक में बैठा कर गांव की ओर चल पड़ा। बलवान ने रास्ते में किशोरी को धमकाते हुए एक सुनसान स्थान पर रोका तथा बलात्कार का शिकार बनाया।
किशोरी ने घर पहुंच घटना की परिजनों को जानकारी दी तब मामला पुलिस में दर्ज कराया गया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अपर जनपद स्तर न्यायाधीश आर के शुक्ला की अदालत में चल रहे इस मुकदमें में विस्तृत सुनवाई के बाद आज फैसला दिया गया जिसमें आरोपी बलवान राजपूत पर बलात्कार व दलित उत्पीडऩ का दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास ओर 18 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।