UP में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार, महिला कोतवाल और दारोगा के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 Apr, 2019 03:20 PM

mahoba a case of bribery against woman kotwal and daraoda

उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के चरखारी क्षेत्र में घूसखोरी के एक मामले में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन महिला कोतवाल और एक दरोगा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल प्रभु दयाल द्विवेदी ने...

महोबा: उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के चरखारी क्षेत्र में घूसखोरी के एक मामले में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन महिला कोतवाल और एक दरोगा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल प्रभु दयाल द्विवेदी ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि 28 अगस्त 2018 को वह चरखारी स्थित अपने सरकारी क्वाटर्र से ड्यूटी के लिए पुलिस लाइन महोबा जा रहा था। इस दौरान सूपा रेलवे क्रासिंग के पास 4 पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिसमे वह बुरी तरह घायल हुआ था। पैर में फ्रेक्चर आने के चलते काफी दिनों तक उपचार होने के बावजूद सघन पैरवी करके प्रभु दयाल ने तब मामले में 4 पहिया वाहन के स्वामी बेलाताल निवासी भजनलाल के खिलाफ घटना का नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया।

कांस्टेबल प्रभूदयाल का आरोप है कि उसकी शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और उस पर राजीनामा कर लेने का दबाव डाला जाता रहा। इतना ही नहीं चरखारी की तत्कालीन महिला कोतवाल रीता सिंह और पुलिस चौकी सूपा के इंचार्ज दरोगा अनिल कुमार ने 15 हजार रुपए रिश्वत ना देने पर उसके मामले को फाइनल रिपोर्ट लगा खारिज कर देने की धमकी भी दी। पीड़ित ने तब प्रकरण में अदालत की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत मामले को अदालत ने गम्भीरता से लेते हुए मामले में पारित आदेश के उपरांत दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 व 506 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जांच शुरू की गई है।

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