Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 May, 2018 12:07 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे पहले अपना सरकारी घर छोड़ने का ऐलान करने वाले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में अपना सरकारी आवास 4 कालिदास मार्ग आज खाली कर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों...
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे पहले अपना सरकारी घर छोड़ने का ऐलान करने वाले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में अपना सरकारी आवास 4 कालिदास मार्ग आज खाली कर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने इस महीने की शुरूआत में कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में नहीं रह सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तो वह आम आदमी की ही तरह है। अदालत ने लोक प्रहरी नामक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया था। याचिका में उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ते एवं अन्य प्रावधान) कानून 1981 में अखिलेश यादव की सरकार की ओर से किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि 1997 के जिन नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जिंदगी भर के लिए सरकारी बंगला दिया गया है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।