Edited By Umakant yadav,Updated: 27 Apr, 2020 01:52 PM
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने को लिए देशव्यापी लॉकडाउन घोषित है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मामले लगातार बढ़ते जा रहा हैं। जिसको लेकर लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर...
लखनऊ: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने को लिए देशव्यापी लॉकडाउन घोषित है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मामले लगातार बढ़ते जा रहा हैं। जिसको लेकर लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने रमजान, ईद, बड़ा मंगल जैसे पर्वों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक लखनऊ में सभी धार्मिक कार्यक्रमों समेत सामूहिक रूप से होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत लखनऊ में 30 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान धार्मिक और अन्य समारोहों, जानवरों के बलि व बिक्री और मांस के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ-साथ चीनी मांझा की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
बता दें कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने 21 प्वाइंट की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन्स यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ग्रुप में फेक न्यूज या भड़काऊ संदेश न पोस्ट करें। यदि कोई भी ग्रुप का सदस्य ऐसा करता है तो एडमिन मैसेज डिलीट करने से पहले उसे ग्रुप से निकाल दें और पुलिस को तुरंत सूचित करें। पांच या अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे। जो दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थानों में झंडे और बैनर लगाने पर लगा प्रतिबंध
वहीं 30 मई तक लखनऊ में धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, प्रसाद वितरण और टेंट लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बिना अनुमति रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग दंडनीय माना जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थानों में झंडे और बैनर भी नहीं लगाए जाएंगे। नवीन अरोड़ा ने कहा कि यह आदेश 30 मई तक लागू रहेगा या पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई अन्य आदेश जारी किया जाएगा।