पुरानी पेंशन बहाली को लेकर महाहड़ताल पर राज्य के 20 लाख कर्मचारी, सरकार ने अपनाया सख्त रुख

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Feb, 2019 01:00 PM

lucknow esma was put before workers strike

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करते हुए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर अगले 6 महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने रात इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की।

लखनऊ: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य के 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज से महा हड़ताल पर हैं। बुधवार से शुरू हो रही महा हड़ताल में 200 में से 150 संगठनों के सदस्या हिस्सा ले रहे हैं। जिसमें राज्य कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी शामिल हैं। सभी पूर्व कर्मचारी 'पुरानी पेंशन बहाली मंच' के बैनर तले एक हफ्ते तक हड़ताल पर रहेंगे। 

सरकार ने महाहड़ताल को घोषित किया गैरकानूनी
महाहड़ताल पर सरकार ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। शासन ने महाहड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर एस्मा लगा दिया है। साथ ही कहा है कि हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतन भी काटा जाएगा। बावजूद इसके कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करते हुए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर अगले 6 महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने रात इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की। 

अधिसूचना के मुताबिक राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित किसी भी लोकसेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर एस्मा-1966 की धारा 3 की उपधारा एक के तहत अगले 6 माह तक के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। एस्मा के तहत डाक सेवाओं, रेलवे, हवाई अड्डों समेत विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। एस्मा लागू होने के दौरान होने वाली हड़ताल को अवैध माना जाता है। इसके उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान है।

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