Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 03 May, 2020 05:25 PM
कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की...
लखनऊः कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य मचिव आरके तिवारी के द्वारा जारी पत्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खुलने की बात कही गई है।
बता दें कि यह व्यवस्था सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में लागू होगी। आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। मॉल, कॉम्प्लेक्स में मौजूद शराब की दुकान नही खुलेंगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा विशेष ध्यान
मुख्य सचिव ने कहा कि दुकानों में बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शराब की दुकानों पर एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो।
रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बिकेगी शराब-
ग्रीन जोन-
बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर ,बलिया ,चंदौली ,चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद ,फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, अमेठी।
रेड जोन-
लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली, बुलंदशहर, वाराणसी, संत कबीर नगर हैं।
ऑरेंज जोन-
आजमगढ़, मैनपुरी, गाजियाबाद, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या हैं।