योगी सरकार ने युवा स्वरोजगार योजना में ऋण आवेदन की तिथि 13 जुलाई तक बढ़ाई

Edited By Ruby,Updated: 08 Jul, 2018 10:54 AM

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी है। सरकार ने जिलों के शिक्षित युवा बेरोजगार युवक एवं युवतियां स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजना के तहत उद्योग/सेवा क्षेत्र की इकाई...

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी है। सरकार ने जिलों के शिक्षित युवा बेरोजगार युवक एवं युवतियां स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजना के तहत उद्योग/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित के लिए अब 13 जुलाई तक ऋण आवेदन पत्र दे सकते हैं। इन आवेदन पत्रों को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि ऋण आवेदन पत्र जमा करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। 

आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिनमनी अनुदान का लाभ न प्राप्त किया गया हो। प्रवक्ता के अनुसार उद्योग क्षेत्र की परियोजना की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र की ईकाई स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध हो सकेगा। 

इस योजना के तहत इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिनमनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कम लागत वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। 

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