मुजफ्फरनगर: बाल वीरांगना रिया की हत्या के जुर्म में 3 भाइयों को उम्रकैद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 14 Jun, 2019 09:21 AM

life imprisonment for 3 brothers in the murder of bal veerangana riya

अपने पिता को बचाने के लिए सीने पर बदमाशों की गोली खाकर जान गंवाने वाली बाल वीरांगना रिया के मुकद्दमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत संख्या प्रथम ने 3 सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

मुजफ्फरनगर: अपने पिता को बचाने के लिए सीने पर बदमाशों की गोली खाकर जान गंवाने वाली बाल वीरांगना रिया के मुकद्दमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत संख्या प्रथम ने 3 सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या के बाद रिया को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में मरणोपरांत राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। रिया को तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने भी 2015 में मरणोपरांत रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार से सम्मानित किया था।

जनपद के थाना भौराकंला क्षेत्र के गांव मुंडभर निवासी सुरेश पाल पुत्र पितम सिंह ने 10 मार्च 2014 को थाने में मुकद्दमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके खानदानी भाई चंद्रपाल ने सुनील, रोहताश, ललित पुत्रगण रामस्वरूप को अपनी जमीन ठेके पर दी थी। मगर कुछ समय पूर्व वह जमीन वादी मुकद्दमा सुरेश पाल को दे दी। इस बात से आरोपी लोग नाराज थे और ये तीनों लोग गांव के पूर्व प्रधान प्रवीण पुत्र इकबाल सिंह के साथ उसके घर आए और वादी व चंद्रपाल पर अंधाधुंध गोलबारी की जिसमें उसको बचाने आई उसकी बेटी रिया व पत्नी अनिता तथा चंद्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनको अस्पताल में ले जाया गया मगर अस्पताल में रिया को मृत घोषित कर दिया। अनिता व चंद्रपाल को इलाज के लिए भर्ती कर लिया। इस मुकद्दमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीर नायक सिंह की अदालत संख्या प्रथम में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेन्द्र त्यागी व आशीष त्यागी ने मुकद्दमा सिद्ध करने के लिए 20 गवाहों की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किए।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयानों पर गौर करते हुए आरोपी सुनील, रोहताश, ललित पुत्रगण रामस्वरूप को रिया की हत्या करने व चंद्रपाल व अनिता पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में धारा 452, 307, 302 के तहत दोषी करार दिया है। आरोपी ललित को आम्र्स एक्ट 25/27 में भी दोषी करार दिया। इन 3 भाइयों सुनील, रोहताश व ललित पुत्रगण रामस्वरूप को धारा 452 के तहत 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307/34 के तहत 7-7 वर्ष का कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 302/34 के तहत तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ललित को आम्र्स एक्ट 25/27 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि कुल जुर्माना राशि में से 1.50 लाख रुपए वादी सुरेशपाल व घायल अनिता को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

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