लखीमपुर खीरी कांड! कल हजारों की गिनती में पंजाब के किसान अजय मिश्रा 'टेनी' के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा, आज होंगे रवाना

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 17 Aug, 2022 05:17 PM

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लखीमपुर खीरीः उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कल पंजाब के किसान धरना देंगे। जिसके लिए वह ट्रेनों, बसों और अपने निजी साधनों में सवार होकर आज निकलेगे। वहां धरना देकर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ के...

लखीमपुर खीरीः उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कल पंजाब के किसान धरना देंगे। जिसके लिए वह ट्रेनों, बसों और अपने निजी साधनों में सवार होकर आज निकलेगे। वहां धरना देकर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ रोष प्रकट करेंगे। बता दें कि फगवाड़ा में बीते दिन हुई किसान जत्थेबंदियों की बैठक में तय हुआ था कि 10 हजार किसान पंजाब से लखीमपुर खीरी में इंसाफ की मांग के लिए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक पंजाब के किसान यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में धरना देने के लिए आज रवाना होंगे। जिसके लिए  पंजाब के हर क्षेत्र से किसान अपने निजी साधनों, ट्रेनों और बसों के जरिए आज जा रहे है। बता दें कि फगवाड़ा में बीते दिन हुई किसान जत्थेबंदियों की बैठक में  उन्होंने तय किया था कि 10 हजार किसान पंजाब से लखीमपुर खीरी में इंसाफ की मांग के लिए जाएंगे। वही किसान अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला से ट्रेन के जरिए जाएगे और वही कुछ अपने निजी साधनों में सवार होकर लखीमपुर पहुंचे गए। जहां किसान मांग करेंगे कि किसानों के हत्यारे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा टेनी को सख्त सजा दी जाए। अजय मिश्रा को पद से हटाकर उन्हें भी दंडित किया जाए। ऐसे में किसान 75 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ की मांग करेंगे।

क्या है लखीमपुर खीरी कांड?
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड में आठ लोग मारे गए थे। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी यात्रा के विरोध में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रही कार ने 4 किसानों और एक पत्रकार को टक्कर मार दी। किसानों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए 13 लोगों में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा भी शामिल हैं। आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें धारा 302, 304 ए, 147, 148, 149, 279, 338 और 120बी लगी हुई थी। इन्हीं धाराओं में एसआईटी ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास और सुमित जायसवाल समेत सभी आरोपियों को जेल भेजा था।

 

 

 

 

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