कैराना लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू

Edited By Ruby,Updated: 08 May, 2018 07:24 PM

karaana lok sabha by lok sabha by election section 144 applies

उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा क्षेत्र का 28 मई को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) एस.के.दूबे ने कैराना लोकसभा क्षेत्र में जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र गंगोह एवं नकुड़ के शामिल होने, मई-जून में होने...

सहारनपुरः उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा क्षेत्र का 28 मई को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) एस.के.दूबे ने कैराना लोकसभा क्षेत्र में जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र गंगोह एवं नकुड़ के शामिल होने, मई-जून में होने वाले रमजान, ईद-उल-फितर के चलते तथा विभिन्न चयन एवं प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से तीन जुलाई तक जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। 

दूबे ने बताया कि कैराना लोकसभा उप चुनाव में गंगोह एवं नकुड़ विधानसभा के थाना चिलकाना, सरसावा, नकुड़, गंगोह, तीतरों, नानौता व रामपुर मनिहारन क्षेत्र शामिल होने के चलते, समय-समय पर आयोजित होने वाली चयन एवं प्रवेश परीक्षाओं के समय औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाएं घटित की जाने की साजिश की जा सकती है।  

उन्होंने बताया कि इनके दृष्टिगत लोकशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसी के चलते सीआरपीसी की धारा-144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 03 जुलाई 2018 तक के लिए निषेधाज्ञा लागू रहेंगी। उन्होंनें आम जनता का आह्वान किया है कि धारा-144 में दिए गए प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करें।  
  

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