भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कफील खान को राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 01 Sep, 2020 12:16 PM

kafeel khan arrested for making inflammatory speech hc granted bail

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराजः नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डॉक्टर खान को  जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया है।

बता दें कि खान को CAA के विरोध के बीच 13 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया था।

वहीं याची ने डॉ. कफील खान की रासुका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसको कोर्ट ने HC को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में UP सरकार और याची के सीनियर वकील द्वारा पहले भी कई बार समय मांगा जा चुका है।
 

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