Edited By Umakant yadav,Updated: 22 Jan, 2021 02:11 PM
उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में हिंसा की साज़िश और पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी है।
हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में हिंसा की साज़िश और पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कप्पन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपनी बीमार मां से बातचीत करने की शुक्रवार को अनुमति प्रदान कर दी।
बता दें कि मामले की सुनवाई जैसे ही मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष शुरू हुई, राज्य सरकार ने सुनवाई एक सप्ताह टालने का अनुरोध किया। इस पर कप्पन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार द्वारा सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता की बीमार 90 वर्षीया मां अपने बेटे से मिलने को तड़प रही है। सिब्बल ने कहा कि जेल मैनुअल के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके मुवक्किल की मां अपने बेटे से बात नहीं कर सकती।
उनकी इन दलीलों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि आप ये हम पर छोड़ दें बात करा दी जाएगी। सरकार जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था करेगी ताकि कप्पन और उसकी मां की आपस में बातचीत हो सके। इस पर खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की अनुमति देने पर सहमति जतायी और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। कप्पन पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही जेल में बंद हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वह हाथरस कांड के बाद मौके पर जा रहे थे। तब से वह जेल में बंद हैं।