जवाहर यादव हत्याकांंड: करवरिया बंधु समेत चारों आरोपीयों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 04 Nov, 2019 05:15 PM

jawahar yadav massacre convicts decided

प्रयागराज की एक अदालत ने समाजवादी पाटर्ी (सपा) के विधायक जवाहर यादव उफर् पंडित हत्याकांड में करवरिया बंधुओं एवं एक अन्य को दोषी करार दिया है। चार नवम्बर को सजा पर फैसला सुनायेगा।

प्रयागराजः बहुचर्चित सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में एडीजी कोर्ट ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है। करवरिया बंधु समेत 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को सजा सुनाई गई है।

बता दें कि ADJ बद्री विशाल पाण्डेय की कोर्ट ने सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने करवरिया बंधुओं सहित एक अन्य को 31 अक्टूबर को हत्या का दोषी करार किया था। एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

क्या है मामला?
गौरतलब है कि 13 अगस्त 1996 की शाम सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा के पास सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित, ड्राइवर गुलाब यादव, तथा कमल कुमार दीक्षित राहगीर की एके-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में पंकज कुमार श्रीवास्तव एवं कल्लन यादव को भी चोटें आई थी। कल्लन यादव की मृत्यु गवाही शुरू होने से पहले ही हो गई थी। इसलिए उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। आरोप पत्र में कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया, राम चंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू तथा श्याम नारायण करवरिया का नाम दर्ज किया गया था।

मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 18 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से 156 गवाह पेश किए गए हैं। मामले की सुनवाई 2014 से लगातार चल रही है। अभियोजन और वादी पक्ष की बहस समाप्त होने के बाद बचाव पक्ष की बहस भी समाप्त हो गई। बचाव पक्ष की ओर से विधि व्यवस्था पेश किए जाने का समय मांगा तो अदालत ने मौका दिया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!